सुब्रत रॉय: 5000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दो, जमानत लो

suhसुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जमानत के लिए 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और 5,000 रुपये नकदी देने का आदेश दिया है। बैंक गारंटी की सहारा ने जो पेशकश की थी उसे कोर्ट ने मान लिया है। कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश भी दिए है। बकाया राशि को 9 किश्तों में देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है।पहली किश्त 3,000 करोड़ रुपये की होगी और दो बार चूक करने पर सेबी, सहारा द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुना सकता है।

लेकिन, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी। सेबी को बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही उन्हें (सुब्रत रॉय को) जमानत मिल सकेगी। कोर्ट ने ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जेल से रिहाई 5,000 करोड़ रूपये नकद जमा करने और 5,000 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी देने पर निर्भर करती है।

बहरहाल, राय जेल में हैं और उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय से कहा कि 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करना मुश्किल है क्योंकि वित्तीय संस्थानों में से एक संस्थान अपने वादे से पीछे हट गया है। जिसके बाद न्यायालय ने रिहाई के लिए राशि की व्यवस्था करने की खातिर तिहाड़ जेल में रॉय की हिरासत अवधि आठ सप्ताह तक बढ़ाई।