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देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर यह कहते हुए छोड़ दिया कि यह जमानत सिर्फ सीबीआई वाले मामले में दी गई है और इसका असर प्रवर्तन निर्देशालय मामले में नहीं पड़ेगा।