कैबिनेट ने दी मंजूरी हटेंगे 295 अप्रासंगिक कानून

orderकेंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को संशोधन एवं निरस्तीकरण बिल को लोकसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सुझाए गए 295 कानूनों को हटाया जाना है। इससे पहले सरकार ने 13 मई को संशोधन और निरस्तीकरण (तीसरा) बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसके तहत 187 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किया गया था पिछले साल नवंबर में पीएमओ द्वारा बनाई गई 2 सदस्यों की कमिटी ने 15 अक्टूबर, 2014 तक चल रहे कुल 2,781 सेंट्रल ऐक्ट्स में से 1,741 को हटाने के लिए चुना था। इस रिपोर्ट के बाद कानून मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और विभागों से इन कानूनों को हटाए जाने के बारे में राय मांगी थी। सरकार ने लॉ कमिशन की सिफारिशों पर भी विचार किया था।  संशोधन एवं निरस्तीकरण बिल के जरिए सरकार उन कानूनों को हटाती है, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। पेचीदगी खत्म करने के लिए भी कानूनों में संशोधन किया जाता है।