‘आप’ सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने विधानसभा की सदस्यता छीने जाने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से वापस ले ली है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल कानून के तहत कपिल मिश्रा को अयोग्य करार दिया था। कपिल मिश्रा के वकील अश्वनी कुमार दुबे ने अदालत से याचिका वापस लेने की इजाजत माँगी, जिसके बाद जस्टिन नवीन चावला की बेंच ने उन्हें ऐसा करने की मंजूरी दे दी।