
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री (former Prime Minister) और पीटीआई प्रमुख इमरान खान (PTI chief Imran Khan) को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। पीटीआई की ओर से इसे संविधान की जीत बताया गया है।
इमरान खान को अटक जेल में रखा गया था, लेकिन वह अटक से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट होना चाहते थे। इमरान खान के वकीलों का कहना है कि उनके 70 वर्षीय मुवक्किल अटक जेल में नहीं रहना चाहते क्योंकि दिन में मक्खियों और रात में कीट-पतंगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है।
आपको बता दें कि इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उन पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इमरान ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।