बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत

महिला पहलवानों (female wrestlers) के कथित यौन शोषण मामले (sexual abuse cases) में दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर 2 दिन की जमानत मिली है। उनके अलावा विनोद तोमर (Vinod Tomar) को भी जमानत मिल गई है। अब 20 जुलाई को कोर्ट नियमित जमानत के मामले में सुनवाई करेगी। फैसला आने तक बृजभूषण शरण सिंह अंतरिम जमानत पर रहेंगे।

बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है। महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि उनकी मुलाकात बृजभूषण शरण सिंह से उस वक्त होती थी जब वह अकेले रहते थे।