
दिल्ली में कोरोनाकाल (During Corona time in Delhi) के दौरान रिहा किए गए कैदियों को अब वापिस जेल जाना होगा (Released prisoners should go back to prison)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है (Delhi High Court orders) कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ने से जिन कैदियों को मार्च के बाद जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, अब उन्हें वापिस जेल में जाना होगा। इसके लिए अदालत ने बाकायदा इन कैदियों को आत्मसमर्पण करने की तारीखें भी जारी कर दी हैं। इन कैदियों की संख्या करीब 5,500 के आसपास है। अदालत ने यह आदेश दिल्ली के तिहाड़ जेल और दूसरी जेलों की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। इन रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली की अलग-अलग जेलों में 16,000 से ज्यादा कैदी बंद है जिनमें से इस समय मात्र 3 लोग ही कोरोना से संक्रमित हैं। इससे अब जेलों के भीतर कोरोना संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं है। लिहाजा इन कैदियों को वापिस जेल जाना होगा।