दिल्ली में आज से ऑड-ईवन नियम लागू कर दिया गया है। यह नियम 4 से 15 नवंबर तक चलेगा। यह सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा। नवंबर 4,6,8,10,12,14 को ईवन नंबर तथा नवंबर 5,7,9,11,13,15 को ऑड नंबर की गाड़ियाँ ही चलेंगी। यह नियम सभी इलैक्ट्रिक वाहनों तथा अन्य दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा। लेकिन महिलाओं को चार पहिया वाहनों पर छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर गाड़ी में किसी आदमी के साथ स्कूल की वर्दी में बच्चा है, तो उस आदमी को भी यह छूट मिलेगी। अगर कोई इस नियन का उल्लघंन करता है तो उसे ₹4000 का जुर्माना देना पड़ेगा।